रासुका क्या है और इसमें कितनी सजा का प्रावधान है?|NSA KAANOON KYA HAI|RASUKA KYA HAI
आमतौर पर हम सब आईपीसी की सामान्य धाराओं से परिचित रहते हैं लेकिन रासुका एक ऐसा कानून है जो सामान्य धाराओं से अलग है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान में पुलिस और डॉक्टर पर हो रहे हमलों को दृष्टिगत रखते हुए इस कानून को और कड़ा कर दिया है। रासुका कुछ विशेष परिस्थितियों में ही विशिष्ट अपराधियों पर लगाया जाता है।
पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने तब्लीगी जमात (Tablighi Jamaat) से जुड़े छह लोगों पर अस्पताल में महिला स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act- NSA) के तहत कार्यवाही करने का फैसला लिया है।
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मुख्य बिंदु:
रासुका का विस्तृत रूप राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NATIONAL SECURITY ACT – NSA है।
यह कानून केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपराधियों द्वारा किये जा रहे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है।
रासुका उन अपराधियों पर लगाया जाता है जिनकी गतिविधियों से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा हो या उनके किसी कृत्य से आम जनमानस में असुरक्षा की भावना पैदा हो और कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न होने की आशंका हो।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ऐसे व्यक्ति को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान करता है जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा को तोड़ने या नुकसान पहुंचाने जैसा कोई गंभीर कृत्य किया हो।
किसी व्यक्ति पर रासुका की कार्यवाही तय होने पर उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।
रासुका ऐसे व्यक्ति पर भी लगायी जा सकती है जो राष्ट्रीय गतिविधियों को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता हो और उससे राष्ट्र को खतरा उत्पन्न हो।
यह कानून अन्य धाराओं से अलग क्यों? किसी व्यक्ति पर रासुका की कार्यवाही होने पर पुलिस द्वारागिरफ्तार करने के लिए कम न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और किसी व्यक्ति पर रासुका लगने की स्थिति में पुलिस उसे सीधे गिरफ्तार कर सकती है।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान अस्तित्व में आया था. रासुका लगने पर कितनी सजा का प्रावधान है? किसी व्यक्ति पर रासुका लगने पर उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।रासुका लगने पर पुलिस आरोपी को सीधे गिरफ्तार कर सकती है। रासुका में संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है.
अभी हाल में ही योगी सरकार ने इसके तहत मेडिकल व पैरा मेडिकल स्टाफ, स्वच्छता और पुलिसकर्मियों समेत अन्य कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों पर पांच लाख रुपए का जुर्माना व सात साल की सजा का प्रावधान रखा गया है।
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